अब हॉस्टल किराए पर भी लगेगा 12% जीएसटी, छात्रों की जेब पर एक और डकैती

जीएसटी की महिमा! अनाज, दालें, आटे, दही, लस्सी आदि तमाम पैक खाद्य पदार्थों से लेकर मकान, अस्पताल, कोचिंग, बैंक आदि पर जीएसटी से महँगाई बेलगाम है, अब हॉस्टल पर भी जीएसटी!
मोदी सरकार का जीएसटी बेमिसाल है। धर्म-जाति के भयावह मकड़जाल में फँसाकर खूनी खेल के बीच जीएसटी जनता के पॉकेट पर डकैती बेमिसाल है। कुछ भी करो, जीएसटी दो! पैसा रखो या निकलो, जीएसटी दो! कुछ खरीदो, खाओ, बीमार पड़ो, जीएसटी दो! लो अब हॉस्टल के लिए भी जीएसटी!
अग्रिम निर्णय प्राधिकरण (अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग- एएआर) ने दो अलग-अलग मामलों में फैसला दिया है कि छात्रावासों के किराए पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जिसके चलते छात्रों को अब अधिक भुगतान करना होगा।
एएआर की बेंगलुरु पीठ ने कहा कि छात्रावास, आवासीय इकाइयों के समान नहीं हैं और इसलिए उन्हें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट प्राप्त नहीं है।
एएआर ने कहा कि हॉस्टल आवास के लिए किए गए किराए के भुगतान पर 12 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। एएआर ने दो अलग-अलग मामलों में यह जानकारी देते हुए बताया कि छात्र-छात्रा को अब ज्यादा भुगतान देना पड़ेगा।
एएआर का क्या है फैसला?
श्रीसाई लक्जरी स्टे एलएलपी के आवेदन पर फैसला देते हुए एएआर ने कहा कि 17 जुलाई 2022 तक होटल, क्लब, कैंपसाइट की प्रतिदिन 1,000 रुपये तक के शुल्क वाली आवास सेवाओं पर जीएसटी छूट लागू थी।
बेंगलुरु पीठ ने कहा, ”पीजी/छात्रावास का किराया जीएसटी छूट के लिए योग्य नहीं है क्योंकि आवेदक की सेवाएं आवासीय भवन को किराए पर देने के समान नहीं हैं। आवेदक द्वारा भूस्वामियों को भुगतान किए जाने वाले किराये पर रिवर्स चार्ज पर जीएसटी लागू होगा क्योंकि आवेदक की सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाता है और इस प्रकार आवेदक को जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना होगा।”
फैसले में कहा गया, ”आवासीय परिसर स्थायी निवास के लिए हैं, और इसमें गेस्ट हाउस, लॉज या ऐसी जगहें शामिल नहीं हैं।”
रिवर्स चार्ज पर लागू होगा जीएसटी
बेंगलुरू पीठ के मुताबिक आवेदक द्वारा भूस्वामियों को भुगतान किए जाने वाले किराये पर रिवर्स चार्ज पर जीएसटी लागू होगा क्योंकि आवेदक की सेवाओं पर जीएसटी लगाया जाता है और इस प्रकार आवेदक को जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना होगा।
नोएडा में भी आया था इस तरह का मामला
नोएडा स्थित वीएस इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल प्राइवेट लिमिटेड के इसी तरह के संदर्भ में, एएआर की लखनऊ पीठ ने कहा कि प्रति दिन 1,000 रुपये से कम लागत वाले हॉस्टल आवास पर जीएसटी लागू होगा।
हॉस्टल में छात्र आवास पर 12 प्रतिशत टैक्स
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि हॉस्टल में छात्र आवास पर 12 प्रतिशत टैक्स से भारतीय परिवारों की लागत बढ़ जाएगी।

किन खाद्य जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी से महँगाई की मार-
- अनाज, दालें और आटे जैसे खाद्य पदार्थों के 25 किलोग्राम तक वजन वाले एकल पैकेज को ‘प्रीपैकेज्ड और लेबल’ मनकर 5% जीएसटी।
- दही, लस्सी और मुरमुरे जैसी अन्य वस्तुओं पर भी पहले से पैक और लेबल किए जाने पर 5% की दर से जीएसटी।
- मुद्रण, लेखन या ड्राइंग स्याही, कागज काटने वाले चाकू, पेंसिल शार्पनर और ब्लेड, चम्मच, कांटे, करछुल, स्कीमर और केक-सर्वर आदि पर 12% के बढ़कर 18% जीएसटी।
- एलईडी लैंप और सोलर वॉटर हीटर पर 18% जीएसटी।
- तरल पेय पदार्थों या डेयरी उत्पादों की पैकेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले टेट्रा पैक पर 12% के बजाय 18% जीएसटी।
- प्रति दिन 1,000 रुपये तक के होटल आवास दरों पर अब 12% जीएसटी।
- 5,000 रुपये प्रति दिन से अधिक किराए वाले गैर-आईसीयू अस्पताल के कमरों पर 5% जीएसटी।
- बैंक चेक बुक/लूज लीफ चेक पर 18% और मानचित्र, एटलस और ग्लोब पर 12% जीएसटी।
- बीज और अनाज दालों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनों, मिलिंग उद्योग में उपयोग की जाने वाली मशीनरी या अनाज आदि के काम के लिए, ‘पवन चक्की’, या वायु-आधारित आटा चक्की, गीली चक्की पर 18% जीएसटी।
- अंडे, फल या अन्य कृषि उत्पाद और उसके हिस्सों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग करने वाली मशीनों, दूध देने वाली मशीनों और डेयरी मशीनरी पर 18% जीएसटी।
- कला या संस्कृति, या खेल से संबंधित मनोरंजक गतिविधियों में प्रशिक्षण या कोचिंग पर जीएसटी।
- समारोह आयोजित करने या कार्यक्रमों के लिए परिसर किराए पर लेने और भोजन सेवाएं प्रदान करने पर 18% जीएसटी।
- अवसरों, सम्मेलनों, आयोजनों, प्रदर्शनियों और इनडोर या आउटडोर समारोह में प्रदान की जाने वाली खाद्य सेवाओं पर 18% जीएसटी।
- अन्य सेवाएँ जैसे पेय पदार्थ, भोजन और आवास पर 18% जीएसटी।