टाटा मोटर्स में मृतक आश्रितों को नौकरी अवधि तक इलाज और शिक्षा का मिलेगा लाभ

कोविड व सामान्य मृत्यु पर टाटा मोटर्स ने जारी की नई पॉलिसी
टाटा मोटर्स द्वारा कोविड काल अथवा सामान्य स्थिति मे किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर आश्रितों के लिए एक नयी पॉलिसी लागू की है। जिसके तहत मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को उसके रिटायरमेंट अवधि तक मेडिकल सुविधा का लाभ मिलेगा व आश्रित बच्चो को 18 साल तक शिक्षा का खर्चा कंपनी उठाएगी। योजना 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगा।
कॉर्पोरेट स्तर से जारी इस नई योजना का लाभ टाटा मोटर्स के सभी प्लांटों- जमशेदपुर (झारखंड), लखनऊ (उत्तरप्रदेश), पुणे (महाराष्ट्र), पंतनगर (उत्तराखंड), साणंद (गुजरात) व धारवाड़ (कर्नाटका) के समस्त स्थाई श्रमिकों, कर्मचारियों, अधिकारियों सहित प्रबंधकों को मिलेगा।
टाटा मोटर्स लिमिटेड श्रमिक संघ पंतनगर के अध्यक्ष नवीन चंद्र जोशी ने बताया कि यूनियन द्वारा कोविड-19 संक्रमण के दौरान टाटा मोटर्स प्रबंधन को 22.04.2021 को कोविड बीमा हेतु एक पत्र दिया गया था। यूनियन द्वारा कारखाना प्रवंधन से लगातार वार्ता चली। पुनः यूनियन ने प्रबंधन को 12.06.2021 को पत्र दिया।
कल 17 जून को टाटा मोटर्स प्रवंधन द्वारा यूनियन को नई सुविधा से अवगत कराया गया। नई पॉलिसी 1.04.2020 से लागू होगी। इसका लाभ कोविड व सामान्य दोनों स्थितियों में मिलेगा।
नई योजना का प्रारूप
- मेडिकल लाभ– किसी भी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके आश्रितों को उसके रिटायरमेंट अवधि तक मेडिकल लाभ प्राप्त होगा।
- शिक्षा– मृतक कर्मचारी के बच्चो को शिक्षा हेतु निम्न प्रकार से लाभ मिलेगा-
- 5 वर्ष-10वर्ष- 24000/वर्ष/बच्चा
- 11वर्ष-15वर्ष-36000/वर्ष/बच्चा
- 16वर्ष-17वर्ष-48000/वर्ष/बच्चा
- पेंशन सुविधा– बेसिक+डीए का 50% (जो मिलता है) या टोटल फिक्स सैलरी के 30% में जो ज्यादा होगा।
टाटा मोटर्स लिमिटेड श्रमिक संघ पंतनगर उत्तराखंड ने श्रमिकों को बधाई और प्रबंधन को धन्यवाद दिया है।