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बढ़ते मामलों के बीच राजद्रोह क़ानून की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

Mehnatkashadmin by Mehnatkashadmin
August 1, 2021
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बढ़ते मामलों के बीच राजद्रोह क़ानून की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती
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मोदी राज में राजद्रोह प्रतिशोध का अस्त्र बन गया है

इस महीने की शुरूआत में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका को सुनने का फ़ैसला लेते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया था। आर्मी में रह चुके एस.जी वोंबटकेरे द्वारा दायर की गई इस याचिका में कहा गया था कि भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 124ए पूरी तरह से असंवैधानिक है। मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट में कई ऐसी याचिकाएँ दायर की जा चुकी हैं जो इस धारा की वैधता पर सवाल उठाती हैं।

शिलौंग टाइम्स की संपादक पैट्रीशिया मुखीम और कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन ने भी क़ानून की वैधता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। अपनी याचिकाओं में, वे कहती हैं कि इस धारा में प्रयुक्त भाषा पर्याप्त निश्चितता के साथ परिभाषित करने में असमर्थ है। देशद्रोह के क़ानून को एक और चुनौती के मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने धारा की संवैधानिकता की जांच करने के लिए सहमति व्यक्त की और उसी के लिए केंद्र से जवाब मांगा।

पिछले महीने पत्रकार विनोद दुआ के ख़िलाफ़ देशद्रोह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की काफ़ी तारीफ़ हुई थी। कोर्ट ने अपने फ़ैसले में केदारनाथ सिंह (1962) केस के तहत हर पत्रकार को सुरक्षा की गारंटी दी। इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत प्रत्येक अभियोजन को केदार नाथ सिंह मामले में निर्धारित मानकों को पूरा करना चाहिए, जो देशद्रोह के अपराध के लिए हिंसा या हिंसा को उकसाना आवश्यक बनाता है।

एसजी वोम्बटकेरे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई), न्यायमूर्ति एन वी रमना ने राजद्रोह क़ानून के अस्तित्व की आलोचना की और इसके औपनिवेशिक मूल पर सवाल उठाया। उन्होंने इंगित किया कि ब्रिटिश राज के दौरान महात्मा गांधी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के ख़िलाफ़ राजद्रोह के क़ानून का इस्तेमाल किया गया था और पूछा कि क्या इस तरह के क़ानून की अभी भी आवश्यकता है।

क़ानून की संवैधानिकता की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इच्छा और सीजेआई की टिप्पणियां हाल के वर्षों में राजद्रोह के मामलों की संख्या में वृद्धि की बड़ी पृष्ठभूमि में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ख़ासतौर पर ऐसे समय में जब देशद्रोह के मामलों की जांच करते समय कार्यपालिका द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है।

कम से कम दो सूत्रों के हवाले से हासिल हुए आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों से देशद्रोह के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। यह एक आश्चर्य के रूप में नहीं आना चाहिए, यह देखते हुए कि देशद्रोह के आरोप किसी भी तरह के असंतोष के ख़िलाफ़ तत्काल प्रतिक्रिया हैं – चाहे वह सीएए के विरोध के ख़िलाफ़ हो या सरकार के कोविड -19 संकट के कुप्रबंधन के ख़िलाफ़। आंकड़े बताते हैं कि 2016 से 2018 के बीच भारत में देशद्रोह के मामलों की संख्या दोगुनी हो गई। जबकि देशद्रोह के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस कानून के तहत सजा की दर बहुत कम है। 2016 से 2018 के बीच केवल चार दोष सिद्ध हुए। 2010 से 2020 के बीच देशद्रोह के मामलों पर अनुच्छेद 14 द्वारा बनाए गए एक डेटाबेस में 2014 के बाद से देशद्रोह के मामलों में वृद्धि हुई है, जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आई थी। इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2010 से 31 दिसंबर 2020 तक देशद्रोह के तहत आरोपित 11,000 व्यक्तियों में से 65% पर 2014 के बाद मामला दर्ज किया गया था।

यह केवल दर्ज मामलों की संख्या में वृद्धि नहीं है जो देशद्रोह के मामलों के संबंध में चिंता का विषय है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए को “ग़ैर-ज़मानती” और “संज्ञेय” अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो इस धारा के तहत मामलों से निपटने के दौरान क़ानून प्रवर्तन अधिकारियों के हाथों में व्यापक शक्तियां रखता है। प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों और अभियुक्तों के अधिकारों पर उचित विचार किए बिना इन शक्तियों का दुरुपयोग एक अधिक आसन्न खतरा बन जाता है।

अनुच्छेद 14 पर कर्नाटक राज्य में राजद्रोह के मामलों के विस्तृत विश्लेषण में, मोहित राव कहते हैं कि “कर्नाटक भारत में उन लोगों की संख्या में पहले स्थान पर है जिनके ख़िलाफ़ सामग्री साझा करने या सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने के लिए राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं।” लेख में आगे कहा गया है कि इस तरह के “मामलों के परिणामस्वरूप नौकरियों का नुकसान हुआ है, क़र्ज़ बढ़ा है और अभियुक्तों, विशेष रूप से मुसलमानों को अलग-थलग कर दिया गया है।” लेख में विस्तार से वर्णित एक विशेष मामले में, जुनैद नामक एक व्यक्ति को पुलवामा हमले के बाद सैनिकों की एक तस्वीर साझा करने के लिए गिरफ़्तार किया गया था, जिसका कैप्शन “मैं पाकिस्तान सेना के साथ खड़ा हूँ” था। कैप्शन अंग्रेज़ी में था। जुनैद अंग्रेज़ी नहीं पढ़ सकता था और भारतीय सेना के समर्थन में उसने ग़लती से यह तस्वीर साझा कर दी थी।

जुनैद ने चार महीने और 10 दिन हिरासत में बिताए, उनकी दुकान को जला दिया गया, और गाँव ने उन्हें देशद्रोही क़रार दे दिया। इस साल फ़रवरी के महीने में जब दिल्ली पुलिस ने जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को उनके बेंगलुरु स्थित घर से गिरफ़्तार किया तो गिरफ़्तार को लेकर प्रक्रियात्मक क़ानूनों का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ। उन्हें निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बजाय, उन्हें सीधे नई दिल्ली लाया गया और उचित क़ानूनी परामर्श के बिना वहां एक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। ये मामले बताते हैं कि कैसे राजद्रोह का क़ानून दुरुपयोग के लिए अतिसंवेदनशील है और इसलिए, मौलिक अधिकारों का गंभीर उल्लंघन हो सकता है।

कर्नाटक में राजद्रोह के मामलों पर अनुच्छेद 14 की जांच में यह भी बताया गया है कि कर्नाटक में राजद्रोह के मामलों में बढ़ोतरी के बावजूद, राज्य में 2014-2021 तक एक बड़े हिस्से के लिए कांग्रेस सरकार का शासन था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि राजद्रोह क़ानून किसी भी राजनीतिक दल, जो सत्ता में है, के लिए असंतोष को दबाने का एक पसंदीदा टूल है। पिछले महीने द लीफ़लेट पर एक लेख में, वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई ने तर्क दिया कि केवल सर्वोच्च न्यायालय ही इस क़ानून को ख़त्म कर सकता है। क़ानून हर राजनीतिक दल को राजनीतिक लाभ प्रदान करता है और इसलिए संसद इसे कभी ख़त्म नहीं करेगी।

राजद्रोह का क़ानून, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत में पेश किया गया था, इंग्लैंड में निरस्त कर दिया गया है। ब्रिटेन में विधि आयोग ने 1977 में देश के राजद्रोह क़ानून को समाप्त करने की सिफ़ारिश की थी, और सिफ़ारिश 2009 में लागू की गई थी। उस समय, इसे हटाने के लिए दिए गए कारणों में से कई में औपनिवेशिक युग में राष्ट्रमंडल देशों में हुए इस क़ानून का दुरुपयोग शामिल था। आज़ादी के 70 से अधिक वर्षों के बाद भी, क़ानून अभी भी भारत की क़ानून की किताबों में मौजूद है और असंतोष को दबाने के लिए इसका दुरुपयोग जारी है।

हाल के वर्षों में, देशद्रोह की कम से कम दो संवैधानिक चुनौतियों को सर्वोच्च न्यायालय ने ख़ारिज कर दिया है। इस साल फ़रवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों के एक समूह द्वारा राजद्रोह के क़ानून के ख़िलाफ़ दायर एक याचिका को ख़ारिज कर दिया था, और कहा था कि उसके सामने कोई ठोस मामला नहीं लाया गया था। 2016 में, कॉमन कॉज़ की एक याचिका जिसमें गिरफ़्तारी से पहले पुलिस महानिदेशक और मजिस्ट्रेट द्वारा हिंसा के लिए उकसाने के प्रमाणीकरण की मांग की गई थी, को भी ख़ारिज कर दिया गया था। यह इस पृष्ठभूमि में है कि राजद्रोह क़ानून की हालिया चुनौतियों के लिए शीर्ष अदालत की प्रतिक्रिया अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

न्यूजक्लिक से साभार

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