नए साल में लागू हो सकते हैं 4 नए लेबर कोड

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बिजनेस स्टैण्डर्ड की खबर के अनुसार श्रम मंत्रालय के वरिष्ट अधिकारी ने सवालों के जवाब में बताया कि करीब सभी राज्यों ने 4 नए लेबर कोड से सम्बन्धित नियमावली तैयार कर ली है।

श्रम समवर्ती सूची का विषय है और इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं इसलिए मोदी सरकार पूंजीपतियों की मांग के अनुसार नए श्रम कानूनों को केंद्र और राज्यों में एक साथ लागू करना चाहती है।

फ़िलहाल वेज कोड पर 24, औद्यौगिक कोड पर 20 और सामाजिक सुरक्षा कोड पर 18 राज्यों ने नियमावली तैयार कर ली है।

केंद्र सरकार ने चार श्रम संहिताओं में से मजदूरी संहिता 2019 पर 8 अगस्त, 2019 को और औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 2020 29 सितंबर 2020 को बिल लेकर आई थी।

हालांकि, केंद्र और राज्यों को इन कानूनों को संबंधित अधिकार क्षेत्र में लागू करने के लिए चार संहिताओं के तहत नियमों को अधिसूचित करने की आवश्यकता है। संहिताओं के तहत नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उपयुक्त सरकार को सौंपी गई है और सार्वजनिक परामर्श के लिए 30 या 45 दिनों की अवधि के लिए उनके आधिकारिक राजपत्र में नियमों का प्रकाशन आवश्यक है।

ट्रेड यूनियन और मजदूर इन प्रस्तावित लेबर कोड के विरोध में है और सरकार भी इन प्रस्तावित लेबर कोड में ट्रेड यूनियनों और जन संगठनों के संशोधन के प्रस्ताव को मानने से लगातार इनकार करती आ रही है।

वेतन संहिता पर मसौदा नियमावली यानि रूल्स को 24 राज्यों द्वारा पूर्व-प्रकाशित किया जा चुका है।
इनमें मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, पंजाब, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, राजस्थान, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, मिजोरम, तेलंगाना, असम, मणिपुर, और जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली के जीएनसीटी केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।

इसी तरह, जिन 20 राज्यों में औद्योगिक संबंध संहिता नियमावली पूर्व प्रकाशित की जा चुकी है, वे हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, पंजाब, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, कर्नाटक, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, असम, गोवा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और पुडुचेरी।

कम से कम 18 राज्यों ने सामाजिक सुरक्षा संहिता पर नियमावली को पूर्व-प्रकाशित किया है। ये राज्य हैं मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, गुजरात, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर।

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