इससे पूर्व हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मजदूरों के पक्ष में निर्णय दिया था। क्योंकि क़ानूनन राज्य से बाहर ट्रांसफर के लिए श्रमिक की सहमति आवश्यक है। जिसे प्रबंधन ने चुनौती दी थी।
रुद्रपुर (उत्तराखंड)। इंटरार्क कंपनी सिडकुल पंतनगर एवं किच्छा जिला ऊधमसिंह नगर में कार्यरत 32 मज़दूरों के उत्तराखंड राज्य से बाहर किये गए स्थानांतरण पर नैनीताल उच्च न्यायालय की दो जजों की पीठ ने 8 जून को प्रबंधन की याचिका खारिज कर दी। मज़दूरों को एकबार फिर कामयाबी मिली है।
इससे पूर्व नैनीताल उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा 24 मई को इसपर रोक लगते हुए पीड़ित मजदूरों के पक्ष में निर्णय दिया गया था। मजबूरन प्रबंधन को 25 मई से मज़दूरों की सवेतन कार्यबहाली करनी पड़ी, लेकिन उन मज़दूरों को प्लांट में नहीं लिया और घर बैठकर वेतन देने की बात की।
इस बीच हठधर्मी कंपनी प्रबंधन ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट की डबल बैंच में अपील कर दी थी। जिस पर सुनवाई के पश्चात अदालत की दो जजों की पीठ ने प्रबंधन की दलीलों के दरकिनार कर याचिका को खारिज कर दिया।
राज्य से बाहर ट्रांसफर क़ानूनन गलत
दरअसल, उत्तराखंड के मान्य श्रम कानूनों और राज्य व कंपनी के प्रमाणित स्थाई आदेश के अनुसार किसी भी श्रमिक की राज्य से बाहर स्थानांतरण के लिए उसकी सहमति आवश्यक है। लेकिन इंटरार्क प्रबंधन दोनों प्लांट में यूनियन बनने के बाद से ही प्रतिशोधपूर्ण गैरक़ानूनी कार्यवाहियों में लगा हुआ है। जिसके खिलाफ मज़दूरों का संघर्ष लंबे समय से जारी है।
ज्ञात हो कि इंटरार्क बिल्डिंग मैटीरियल्स प्राईवेट लि. पंतनगर और किच्छा में करीब 16 माह चले लंबे संघर्ष के पश्चात उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की मध्यस्थता में 15 दिसंबर 2022 को लिखित समझौता हुआ था। जिसके तहत आंदोलन के दौरान निलंबित 51 मजदूरों एवं बर्खास्त 13 मजदूरों सहित सभी 64 मजदूरों की कार्यबहाली व 1700 रुपये की वेतन वृद्धि आदि शामिल था।
समझौते के तहत इनमें से 34 मजदूर 3 माह की अवधि के लिए ओडी हेतु बाहर कंपनी के अन्य प्लांटों में गए। 3 माह की ओडी से वापसी के बाद प्रबंधन ने उक्त मज़दूरों की गैरकानूनी रूप से राज्य से बाहर स्थानांतरण का आदेश जारी कर दिया था, जो दोबारा गैरकानूनी घोषित हो गया।
यूनियन ने सहयोगियों को दिया धन्यवाद
इंटरार्क मजदूर संगठन ने बताया कि हम मजदूरों को आज हाईकोर्ट में फिर से कामयाबी मिली है और प्रबंधन के दूषित इरादों को नाकामयाबी मिली। इस सफलता के लिए इंटरार्क कंपनी के सभी मजदूर साथियों को यूनियन की ओर से बहुत बहुत बधाई है।
यूनियन ने श्रमिक संयुक्त मोर्चा ऊधमसिंह नगर के पदाधिकारियों, उससे जुड़ी समस्त यूनियनों और संगठनों के साथियों को संघर्ष में निभाये गए भाईचारे व सहयोग के लिए हार्दिक आभार जताया है। साथ ही संघर्ष में मार्गदर्शन व नेतृत्व देने वाले इंकलाबी मजदूर केंद्र के साथियों एवं हाईकोर्ट में मजबूत पैरवी कर क़ानूनी जीत दिलाने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता एम सी पंत एवं डी एस मेहता का भी हार्दिक आभार व्यक्त किया।