पेशाब करने के बाद 12% GST के साथ देना पड़ा 224 रुपए – आगरा रेलवे स्टेशन की घटना

मोदी सरकार ने खाने-पीने आदि पर जीएसटी से जनता की तबाही के साथ अब पेशाब करने पर भी जीएसटी लागू है। रेलवे स्टेशन के एसी लाउंज में वसूली का यही नया नियम है।

आगराः मोदी सरकार ने खाने-पीने सहित कई चीजों पर जीएसटी लागू किया है, जिसके बाद चीजें महंगी हो गई है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि पेशाब करने पर भी जीएसटी देना होगा। अब तक आपने सुना होगा कि पाब्लिक प्लेस में टॉयलेट का इस्तेमाल करने पर चार्ज देना पड़ता है, इसके बदले आपको 10 या 12 रुपए देना पड़ता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि रेलवे स्टेशन पर पेशाब करने पर आपको जीएसटी देना पड़ता है। जी हां ऐसा हुआ है।

दरअसल दो ब्रिटिश नागरिक आगरा घूमने दिल्ली से गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन के जरिए आगरा कैंट पहुंचे। यहां उन्हें रिसीव करने के लिए एक गाइड पहुंचा, दोनों नागरिकों ने स्टेशन पर पेशाब करने की इच्छा जताई। गाइड ने दोनों रेलवे के टॉयलेट पर लेकर गया, जहां पेशाब करके आने के बाद उन्हें 224 रुपए चुकाना पड़ गया।

दोनों ब्रिटिश नागरिक पांच मिनट के बाद जब वो वॉशरूम से वापस आए तो उन्हें बताया गया कि उन्हें प्रति व्यक्ति 100 रुपए प्लस 12 रुपए जीएसटी यानी कुल 112 रुपए देने होंगे। लाउंज के बाहर बैठे कर्मचारी ने उनसे दो आदमी के 224 रुपए मांगे। इसपर गाइड ने आपत्ति जताई लेकिन वो कर्मचारी नहीं माना जिसके बाद गाइड ने 224 रुपऐ अपनी तरफ से भुगतान किया। आईसी श्रीवास्तव ने इस बारे में कहा कि रेलवे के इस तरह के नियमों से आगरा स्टेशन पर उतरने वाले सैलानियों के मन में आगरा के प्रति गलत छवि बनती है। गाइड ने पर्यटन विभाग से भी इसकी शिकायत की है

इस मामले को लेकर आईआरसीटीसी के स्थानीय प्रतिनिधि ब्रजेश कुमार के मुताबिक एग्जिक्यूटिव लाउंज में दो घंटे बिताने का चार्ज प्रति व्यक्ति 200 रुपये है। उन्होंने कहा कि सैलानियों ने वहां कुछ समय बिताया होगा इसलिए उन्हें चार्ज देना पड़ा।

द अलार्म न्यूज से साभार

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