भगवती-माइक्रोमैक्स मजदूरों की कार्यबहाली के लिए एएलसी ने 15 दिन का नोटिस किया जारी

कोर्ट के आदेशों के परिपालन हेतु 44 माह से संघर्षरत मज़दूरों का श्रमभवन पर जारी धरना के बाद कार्यबहाली हेतु नोटिस जारी हुई है, जबकि बकाया वेतन के संबंध में कार्यवाही जारी है।

रुद्रपुर (उत्तराखंड)। भगवती प्रोडक्ट्स लिमिटेड माइक्रोमैक्स के गैरकानूनी छँटनी के शिकार 303 मज़दूरों की कार्यबहाली के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण के आदेश के परिपालन में सहायक श्रम आयुक्त उधम सिंह नगर ने कंपनी प्रबंधन को 15 दिनों के भीतर श्रमिकों की कार्यबहाली करने का नोटिस जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि माइक्रोमैक्स फोन निर्माता भगवती प्रोडक्ट्स के प्रबंधन ने 27 दिसंबर 2018 को 303 श्रमिकों की गैरकानूनी छँटनी कर दी थी। तब से मज़दूरों का जमीनी और कानूनी संघर्ष जारी है। कोरोना के विकट स्थितियों के बीच भी उनका बेमियादी धरना कंपनी गेट पर जारी रहा।

कानूनी संघर्ष में मज़दूरों ने औद्योगिक न्यायाधिकरण हल्द्वानी से 02/03/2020 को जीत हासिल की थी, जिसमें न्यायाधिकरण ने 303 श्रमिकों की छँटनी को अवैध घोषित करार दिया था और समस्त देयकों सहित सभी प्रकार के हित लाभ पाने का अधिकारी बताया था। इसी के साथ समस्त पीड़ित 303 श्रमिकों की कार्यबहाली का रास्ता साफ हो गया था।

लेकिन श्रम विभाग प्रबंधन की मिलीभगत से मामले को उलझाये रखा, आदेश की व्याख्या के बहाने पुनः औद्योगिक न्यायाधिकरण भेज दिया था। इस बीच 5 अप्रैल 2022 को उच्च न्यायालय से भी मजदूरों ने जीत हासिल की। लेकिन स्पष्ट आदेशों के बावजूद श्रम अधिकारी मामले को उलझाए रखे।

इन स्थितियों में मज़दूरों ने श्रम भवन पर बेमियादी धरना शुरू कर दिया। उसके बाद कार्यबहाली के लिए आज यह नोटिस जारी हुई है, जबकि बकाया वेतन के संबंध में कार्यवाही जारी है।

एएलसी द्वारा जारी नोटिस

आज 10 अगस्त को सहायक श्रम आयुक्त द्वारा जारी नोटिस में औद्योगिक न्यायाधिकरण के अवार्ड का हवाला देते हुए लिखा है कि उपरोक्त अवार्ड परिपालन हेतु श्रमिकों द्वारा धारा 6 एच(1) के अंतर्गत इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। क्योंकि कार्यबहाली के संबंध में श्रमिकों द्वारा कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है जिससे राजकीय कार्य बाधित हो रहा है तथा कानूनी समस्या उत्पन्न हो रही है।

नोटिस में आगे लिखा है कि उपरोक्त क्रम में आप (प्रबंधन) को निर्देशित किया जाता है कि अवैधानिक रूप से छंटनी किए गए 303 श्रमिकों की 15 दिन के भीतर कार्यबहाली कर माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित अवार्ड का परिपालन किया जाना सुनिश्चित कर अधोहस्ताक्षरी को भी अद्यतन स्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

श्रम भवन में श्रमिकों ने की आक्रोश सभा

इस बीच 44 माह से 303 श्रमिकों की गैरकानूनी छँटनी, बंदी, 47 श्रमिकों का अवैध लेऑफ, एक श्रमिक की बर्खास्तगी के खिलाफ भगवती के श्रमिकों का धरना श्रम भवन में आज 17वें दिन भी जारी रहा। साथ ही पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आक्रोश सभा हुई।

वक्ताओं ने कहा कि लगभग साढ़े तीन सालो से भगवती के संघर्षरत श्रमिकों के पक्ष में उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) से आदेश आने के बाद भी अपनी कार्यबहाली व बकाया वेतन भुगतान के लिए मज़दूर रूद्रपुर श्रम भवन में धरनारत हैं। लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे में मज़दूरों को बड़े आंदोलन के लिए उतरना मजबूरी है।

इस बीच भगवती श्रमिकों को क्षेत्र की विभिन्न यूनियनों व संगठनों का समर्थन और सहयोग मिल रहा है।

आज भगवती श्रमिकों के समर्थन में मज़दूर सहयोग केंद्र के अध्यक्ष मुकुल, श्रमिक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश तिवारी, कारोलिया लाइटिंग इम्पालाइज यूनियन के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह व मंत्री अशोक सिंह, याजाकी वर्कर्स यूनियन से रविन्द्र व चंदन पंत उपस्थित रहे और मज़दूरों का मार्ग निर्देशन किया।

इसके साथ भगवती इम्पालाइज यूनियन उपाध्यक्ष मुकेश जोशी, कोषाध्यक्ष भुवन जोशी, व अन्य लेऑफ के शिकार श्रमिक साथी और भगवती श्रमिक संगठन से छँटनी के शिकार ठाकुर सिंह, नंदन सिंह, दीपक सनवाल, सूरज बोरा, पंकज सेन, मनोज खन्नी, रश्मि बिष्ट, नीरज, शिवम गुप्ता, संतोष गुप्ता, प्रकाश चन्द्र, राजेंद्र सिंह रावत, दीपक पंत, कौशल, गोपाल भट्ट, लोकेश पाठक, राजकुमार आदि श्रमिक साथी शामिल रहे।

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