क़तर ने अपने श्रम क़ानूनों में महत्वपूर्ण सुधारों की घोषणा की

अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं, ग़ैर-भेदभावपूर्ण न्यूनतम वेतन भी ख़त्म

क़तर। क़तर ने अपने सभी प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 क़तरी रिआल (लगभग 274 अमरीकी डॉलर) के ग़ैर-भेदभावपूर्ण न्यूनतम वेतन की घोषणा रविवार 30 अगस्त को की। क़तर के मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट, लेबर एंड सोशल अफेयर (एडीएलएसए) ने भी देश की कुत्सित “कफाला” प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की।

मंत्रालय के अनुसार कर्मचारियों को अब नौकरी बदलने के लिए अपने नियोक्ताओं से “अनापत्ति प्रमाण पत्र” की आवश्यकता नहीं होगी। “कफला” या प्रायोजन प्रणाली के मौजूदा नियमों के अनुसार किसी कर्मचारी को अपने नियोक्ता की अनुमति के बिना अनुबंध की अवधि के दौरान अपनी नौकरी बदलने की अनुमति नहीं थी। अब, नोटिस की अवधि के बाद ये कर्मचारी अपनी इच्छानुसार नौकरी बदल सकता है।

रविवार की घोषणा से पहले क़तर में अपने प्रवासी श्रमिकों के लिए अस्थायी न्यूनतम वेतन 750 क़तरी रियाल (क्यूआर) था। क़तर पहला ऐसा खाड़ी देश बना गया है जिसने अपने सभी प्रवासी श्रमिकों को उनकी राष्ट्रीयता के बावजूद ग़ैर-भेदभावपूर्ण न्यूनतम वेतन की घोषणा की। कुवैत के बाद अब यह न्यूनतम वेतन पाने वाला दूसरा देश बन गया है।

इन घोषणाओं के अनुसार, नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के आवास और भोजन के लिए अतिरिक्त 800 क्यूआर (लगभग 219 यूएसडी) प्रति माह (आवास के लिए 500 और भोजन के लिए 300) का भुगतान करना होगा। मंत्रालय ने समय-समय पर वेतन की समीक्षा और संशोधन के लिए एक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन आयोग के गठन की घोषणा भी की।

ख़राब काम की परिस्थितियों और नियोक्ताओं द्वारा अन्य देशों के श्रमिकों के साथ दुर्व्यवहार के कारण कतर सुर्खियों में रहा है। क़तर में 2022 के फुटबॉल विश्व कप होना है। क़तर सरकार ने पहले कई सुधारों की घोषणा की थी। लेकिन एक्टिविस्ट ने तर्क दिया है कि वे सुधार केवल काग़ज़ पर हैं और उन्हें लागू करना बहुत मुश्किल है। कई श्रमिक शिकायत करते रहे हैं कि COVID-19 के चलते हुए लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों को अपने नियोक्ताओं द्वारा उनके वेतन और अन्य देय राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

आधिकारिक बयान में उन नियोक्ताओं के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है जो अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान समय पर नहीं कर पाते हैं और उन लोगों के ख़िलाफ़ जुर्माना लगाने को कहा है जो उन्हें आवास प्रदान करने में विफल रहते हैं। आधिकारिक गैजेट में इसके प्रकाशन के 6 महीने बाद यह प्रस्तावित क़ानून लागू होगा। इस घोषणा का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने स्वागत किया है जिसने इसे “क़तर के लिए श्रम सुधार के एजेंडे में मील का पत्थर” कहा है।

(ऩ्यूज क्लिक से साभार )

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