फैक्ट फाइडिंग : CAA विरोध और उत्तर प्रदेश; 41 नाबालिगों को हिरासत में रखकर उत्पीड़न?

क्विल फॉउंडेशन, हक और सिटिज़न्स अगेंस्ट हेट की फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट

संशोधित नागरिकता कानून के ख़िलाफ़ पूरे देश में आंदोलन जारी है। दिसंबर से ये सिलसिला चल रहा है। देश के अलग-अलग इलाकों में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और सरकारों की तरफ से इस विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की गयी। लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकर ने अपने ही नागरिकों के खिलाफ बहुत ही क्रूर ढंग से कार्रवाई की। सरकार की क्रूर कार्रवाई की गवाह बनी सोशल मीडिया पर इस सिलसिले के कई सारे वीडियो और तस्वीरें हैं। जिन्हें आप कभी भी देख सकते हैं। इस क्रूरता के खिलाफ सिविल सोसाइटी के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया और पुलिस दमन पर रिपोर्ट प्रस्तुत की।

इसी कड़ी में क्विल फॉउंडेशन, बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था हक और सिटिज़न्स अगेंस्ट हेट की तरफ से एक नयी फैक्ट फाइंडिंग इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। यह नई रिपोर्ट संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ 18 साल से कम बच्चों के साथ की गए पुलिसिया दमन पर आधारित है। इस फैक्ट फाइंडिंग टीम में शामिल लोगों ने 10 से 24 जनवरी 2020 तक उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर, फिरोजाबाद और बिजनौर का दौरा किया।

क्या कहती है रिपोर्ट?

इन संगठनों के मुताबिक इनकी जांच में पता चला कि तकरीबन 41 नाबालिगों को हिरासत में रखा गया। आरोप है कि इन्हें हिरासत में टॉर्चर किया गया। इनमें से 22 नाबालिग को बिजनौर में हिरासत में रखा गया था। मुजफ्फरनगर में 14 नाबालिगों को हिरासत में रखा गया। इनमें से चार नाबलिगों को जब डिटेंशन से 12 दिन बाद छोड़ दिया गया तब इनपर एफआईआर दर्ज कर दी गई।

दो नाबालिग अभी भी फिरोज़ाबाद पुलिस की हिरासत में है। अभी इन्हें किसी तरह की क़ानूनी मदद नहीं मिली है और न ही किसी तरह का मीडिया कवरेज मिला है।लखनऊ में पुलिस की गोली से घायल दो नाबालिगों को हिरासत में रखा गया। विरोध प्रदर्शन के दौरान वाराणसी में एक आठ साल का बच्चा भगदड़ में मर गया। पुलिस बलों के कड़े सुरक्षा इंतज़ाम के बीच इस लड़के को दफनाया गया।

उत्तर प्रदेश पुलिस का दमनात्मक रवैया

-हिरासत में रखे जिन नाबालिगों से भी टीम ने बात की सबने यह कहा कि पुलिस ने उन्हें लाठियों से मारा है। वे सभी अपने शरीर पर गहरे निशान लेकर वापस घर लौटे। सबके शरीर किसी हिस्से में फ्रैक्चर है।

– बिजनौर में ठंड में रात का तापमान छह डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बिजनौर में जिन्हें हिरासत में रखा गया था, सोने के लिए कुछ भी नहीं मुहैया करवाया गया। कड़कड़ाती ठंड में इन्होंने बिना गरम कपड़े के रात गुजारी। जब भी इन्होंने सोने की कोशिश की तो पुलिस द्वारा इन्हें मारा गया।

– नाबलिगों को पानी पीने और खाना खाने से रोका गया। पेशाब करने से रोका गया। शौच जाने पर पानी नहीं दिया गया।

– मुजफ्फनगर में नाबलिगों ने रोज़ा के लिए उपवास रखा लेकिन उन्हें अपना उपवास तोड़ने के लिए पानी नहीं दिया गया। जयश्री राम बुलवाने के लिए इनके साथ जोर- जबरदस्ती की गयी।

– ज्यादातर मामलों में यूपी पुलिस ने नाबालिगों को शारीरिक और भावनात्मक रूप से धमकी दी। सबको कहा कि वह किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल न हो। 

– मुजफ्फरनगर में नाबालिगों को उनके अभिभावकों के हस्ताक्षर के बाद ही छोड़ा गया। हलफनामों में यह लिखवाया गया कि पुलिस के हाथों से कोई गलत व्यवहार या यातना नहीं दी गयी है।

– वाराणसी में पुलिस कार्रवाई में एक नाबालिग की मौत हो गयी। इस खबर को दबा दिया गया। सुरक्षा बलों की निगरानीं में इस लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया गया।

कानूनों का उल्लंघन

किशोर न्याय अधिनियम (2015) के तहत किसी भी नाबालिग के साथ पुलिस को किसी भी तरह की कार्रवाई करने का हक नहीं है। अगर नाबालिग ने कोई गलती की है तो उसे जिला किशोर न्याय बोर्ड के पास ले जाना जरूरी है। लेकिन यहां पर पुलिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यह कानून हर नाबालिग को निजता का अधिकार देता है कि उसकी पहचान सार्वजनिक नहीं की जाए। नाबलिगों को लेकर वैश्विक कानून भी ऐसे ही हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन सभी कानूनों का उल्लंघन किया है।

मांग

20 दिसंब, 2019 के बाद नाबालिगों के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरह की क्रूरता की है, उसकी तीन महीनें के भीतर न्यायिक जाँच होनी चाहिए। और जिन पुलिस वालों ने इसमें सज़ा पाने लायक काम किया है , उन्हें सजा मिलनी चाहिए।

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