माइक्रोमैक्स मजदूरों ने श्रम भवन हल्द्वानी में किया प्रदर्शन

उत्तराखंड के श्रम आयुक्त को दिया ज्ञापन

हल्द्वानी (उत्तराखंड)। भगवती प्रोडक्ट्स माइक्रोमैक्स के मजदूरों में प्रबंधन के बढ़ते शोषण के खिलाफ आज 19 सितंबर को उत्तराखंड के श्रम भवन हल्द्वानी में प्रदर्शन किया और श्रम आयुक्त की अनुपस्थिति में सहायक श्रम आयुक्त हेड क्वार्टर को अपना ज्ञापन सौंपा।

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ज्ञात हो कि पिछले 27 दिसंबर 2018 से माइक्रोमैक्स प्रबंधन ने 303 श्रमिकों की गैरकानूनी छँटनी कर दी थी और बाकी मजदूरों का तरह-तरह से उत्पीड़न कर रहा है और दबाव भी बना रहा है कि वे त्यागपत्र देकर स्वतः चले जाएं।
इन सब के खिलाफ मजदूरों का कंपनी गेट सिडकुल पंतनगर में विगत 9 महीने से धरना जारी है और जमीनी वह कानूनी दोनों स्तर पर संघर्ष लगातार चल रहा है। आज उसी क्रम में श्रम भवन पर प्रदर्शन हुआ।

सभा में कहा, 9 महीने से जारी है शोषण

मज़दूर नेता नंदन सिंह ने कहा कि भगवती प्रोड्क्टस माइक्रोमैक्स के प्रबधन द्वारा गैरकानूनी रूप से श्रमिको का उत्पीड़न लगातार तेज होता जा रहा है। 27 दिसम्बर, 2018 को 303 श्रमिकों की गैरकानूनी छँटनी के साथ कम्पनी में शेष कायर्रत स्थाई श्रमिको की बगैर सूचना बार बार गैरकानूनी गेटबंदी/लेऑफ़ हो रहा है, जो अबतक 80 दिन का हो चुका है। प्रबन्धन ने पहले से मिलने वाली परिवहन, कैंटीन, भोजन, चाय, गेटपास आदि सुविधाएं बंद कर दी हैं।

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दीपक सनवाल ने कहा कि 303 श्रमिकों की छँटनी सूची में नाम ना होने के बावजूद भी भगवती श्रमिक संगठन के अध्यक्ष श्री सूरज सिंह बिष्ट की कार्यबहाली नही हुई। विगत करीब 9 माह से उनकी गेटबन्दी है और कथित घरेलू जाँच के बहाने उनका उत्पीड़न भी जारी है।

सबकी कार्यबहाली की माँग हुई बुलंद

बन्दना विष्ट ने बताया कि प्रबन्धन द्वारा प्लांट की मशीनें किस्तों में गैरकानूनी रूप से राज्य से बाहर भेजी जाती रहीं और हाई कोर्ट के रोक के बावजूद मशीनों की शिफ्टिंग अभी भी जारी है। उन्होंने छँटनी बंदी खत्म करके सबकी कार्यबहाली की माँग की।

ज्ञापन द्वारा मजदूरों ने उठाई माँगें

दिए गए ज्ञापन द्वारा माँग किया गया कि कंपनी में कार्यरत श्रमिकों को पूर्व में प्राप्त परिवहन, चाय, भोजन, कैंटीन, गेटपास आदि सुविधाओं को बहाल कराएं; गैरकानूनी रूप से गेटबन्दी के शिकार यूनियन अध्यक्ष सूरज सिंह बिष्ट की कार्य बहाली कराएं; कंपनी में बार-बार हो रहे गैरकानूनी ले-ऑफ पर रोक लगाते हुए इस गैरकानूनी कृत्य के लिए प्रबन्धन पर कानून सम्मत कार्यवाही करें; कंपनी में उत्पादन कार्यों को शुरू करवाते हुए समस्त श्रमिकों की कार्यबहाली हो।

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