ईरान में मजदूरों की खबर छापने वाले पत्रकारों को 18 साल की सजा

ट्रेड यूनियन कार्रवाईयों में शामिल , अधिकतम 18 साल कैद

ये सामाजिक कार्यकर्ता ट्रेड यूनियन संघर्षों को रिपोर्ट करते थे और उनकी आवाज बने हुए थे। जेल भेजे गए इन कार्यकर्ताओं में तीन मानवाधिकार के लिए काम करते थे जबकि चार श्रमिक मुद्दों की रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट चलाते थे। सात सितंबर को ईरान की कोर्ट ने अपने फैसले में हरेक सामाजिक कार्यकर्ता को छह से 18 साल तक जेल की सजा दी है।


असल में ईरान में पिछले साल एक चीनी मिल में एक महीने तक चली हड़ताल को इन कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन दिया था और इस संघर्ष को मीडिया में लाने में काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। इन कार्यकर्ताओं को जेल भेजने पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी ने ईरान की कड़ी आलोचना की है।

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कैद के अलावा एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में 74 कोड़े मारने की सजा दी गई है। संस्था के एडवोकेसी डायरेक्टर फिलिप लूथर ने कहा है कि ये सजाएं ईरान के क्रूर न्यायिक व्यवस्था का कारगुजारियों का ताजा उदाहरण है।

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और पत्रकारों और वर्कर्स के अधिकारों के प्रति प्रशासन की अवहेलना वाली मानसिकता को पूरी तरह उजागर करता है। चाहे घोर दक्षिणपंथी हों जैसे भारत या ईरान के सत्ताधारी या नव उदारवादी हों जैसे अमरीका और यूरोप के शासक, मजदूरों के प्रति दमनात्मक रवैये में शायद ही कोई फर्क हो।

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मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सात सितम्बर को तेहरान की एक अदालत ने सात लोगों के खिलाफ फैसला दिया था। इन लोगों को पिछले साल मजदूरों के एक शांतिपूर्ण मार्च में शामिल होने और प्रदर्शन की ख़बर प्रकाशित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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इन सात लोगों में से श्रमिक अधिकार कार्यकर्ता इस्माइल बख्शी और सेपिडेह घोलियान भी शामिल थे जिन्हें हाफ्त तापेह चीनी मिल में पगार न पाने वाले वर्करों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पहले भी कई बार गिरफ्तार किया गया था। ये मिल देश के पूर्वी राज्य खुजेस्तान में स्थित है।

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कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पहली बार गिरफ्तारी के बाद इन दोनों मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को टॉर्चर भी किया गया। स्माइल बख्शी को कोर्ट ने साढ़े 13 साल की सजा और 74 कोड़े मारने के आदेश दिए। उनपर झूठ फैलाने, सबसे बड़े नेता को अपमानित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ साजिशें रचने के आरोप लगाए गए थे।

बाकी सेपिडेह घोलियान और पत्रकार अमीरहुसैन मोहम्मदीफर्द, सानाज अलाहयारी, असाल मोहम्मदी और आमिर अमिरघोली को वेबसाइट जीएएम में रिपोर्टें प्रकाशित करने के लिए 18-18 साल की सजा दी गई।

वर्कर्स यूनिटी से साभार

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