जनता पर जुर्माने का बोझ, 15 हजार रूपये की स्कूटी का काटा 23 हजार का चलाना

ट्रैफिक नियमों की गलतियों पर जुर्माने की राशि 30 गुना तक बढ़ा दी
नई दिल्ली। सरकारी व्यवस्था किस तरह से जनता पर टैक्स के नाम पर नए नए बोझ डाल रही है, इसका एक उदाहरण है ट्रैफिक नियमों को तोड़ना। दिल्ली के शख्स की स्कूटी का गुड़गांव में 23 हजार रुपये का चालान काटा गया, जबकि उसकी पुरानी स्कूटी की कीमत मात्र 15 हजार रूपये है। शख्स दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में रहता है, यह चालान गुड़गांव जिला कोर्ट के पास हुआ।
दिनेश मदान गीता कॉलोनी में रहते हैं। अपनी सफाई में दिनेश ने कहा कि पकड़े जाने पर उन्होंने कहा था कि वह घर से कागजात मंगा रहे हैं, लेकिन पुलिसवालों ने चालान काट दिया। फिलहाल पुलिस कोर्ट का चालान कर रही है। इसलिए दिनेश ने भी इसे भरा नहीं है।
नए नियम की मार सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ रही है। गुरुग्राम के सिंकदरपुर चैक के पास ऑटो चालक मोहम्मद मुस्तकीम को लालबत्ती जंप करते हुए पकड़े जाने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने जांच की तो एक भी दस्तावेज नहीं पाया गया। इस पर उसे 32 हजार 500 रुपये का चालान थमाते हुए ऑटो जब्त कर लिया। मूलरूप से पश्चिम बंगाल निवासी मोहम्मद मुस्तकीम डीएलएफ फेज-3 में बीते 15 साल से किराए पर रहता है। उसने बताया कि दो माह पहले ही उसने ऑटो चलाना शुरू किया है।
मालूम हो कि सरकार ट्रैफिक व्यवस्था दुरूस्त करने के नाम पर लोगों पर भारी जुर्माना लगा रही हैं। जबकि, सड़कों की दशा बद से बदत्तर होती जा रही है। जिस तरह से राष्ट्रीय राज्यमार्गों पर मैंटेनेंस के नाम पर सैकड़ों रूपये का टोल टैक्स वसूला जाता है, उसी तरह से अब नए नियम के अनुसार छोटी मोटी गलती पर भी हजारों रूपये भरने होंगे।
नए नियम के अनुसार अगर आप बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहे हैं तो आपको 5 हजार रूपये का जुर्माना भरना होगा। बिना आरसी के पांच हजार और बिना इंश्योरेंस के दो हजार रूपये। अगर पोल्यूशन जांच नहीं है तो आपको दस हजार रूपये देने होंगे। बिना हैलमेट के एक हजार रूपये भरने होंगे।
वहीं, देश भर में नया मोटर वीइकल ऐक्ट लागू हो जाने के बाद अकेले राजधानी दिल्ली में पहले दिन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के कारण 3,900 लोगों को चलान किया गया। 1 सितंबर से नए ऐक्ट को लागू कर दिए जाने पर ट्रैफिक संबंधी गलतियों पर जुर्माने की राशि 30 गुना तक बढ़ा दी गई है। वहीं, नियम तोड़ने पर लाइसेंस जब्त होने से लेकर जेल जाने की भी नौबत आ सकती है।